खो जाएं प्रॉपर्टी के कागजात तो तुरंत करें ये काम, यहां जानिए डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट के लिए कैसे करेंगे अप्लाई?
अगर आपकी प्रॉपर्टी के कागज कहीं खो गए हैं और मिल नहीं रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये काम कर लेने चाहिए. बिना कागजों के प्रॉपर्टी को बेचना मुश्किल हो सकता है.
प्रॉपर्टी के कागज खोने के बाद इस तरह करें डुप्लीकेट के लिए अप्लाई, जानिए क्या करना होगा (Reuters)
प्रॉपर्टी के कागज खोने के बाद इस तरह करें डुप्लीकेट के लिए अप्लाई, जानिए क्या करना होगा (Reuters)
Apply for Duplicate Property Documents: म्यूचुअल फंड के अलावा निवेश के लिए प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है. लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने के बाद अगर उससे जुड़े कागजात कहीं खो जाएं या छूट जाएं तो उस प्रॉपर्टी को बेचने में काफी दिक्कत हो सकती है. ये कागज इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि ये आपको बताते हैं कि आप इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं और इस पर आपका कानूनी अधिकार है. लेकिन हम आज आपको बता रहे हैं कि अगर आपके प्रॉपर्टी के कागजात कहीं खो जाते हैं या आप कहीं रखकर भूल जाते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए.
सबसे पहले FIR फाइल करें
जैसे ही आपको पता लगता है कि आपके प्रॉपर्टी के कागज कहीं खो गए हैं या चोरी कर लिए गए हैं तो ऐसी स्थिति में पास की पुलिस थाने में जाएं और FIR लिखवाकर आएं. एफआईआर में बताएं कि कागज खो गए हैं. इसके अलावा FIR की कॉपी अपने पास जरूर रखें.
Zee Business Hindi Live यहां देखें
TRENDING NOW
अखबार में नोटिस छपवाएं
इसके बाद आप अखबार में भी एक नोटिस छपवा सकते हैं. इस नोटिस में प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी होगी. ध्यान रखें कि ये नोटिस आपको अंग्रेजी अखबार और रीजनल अखबार में छपवाना है. इतना ही नहीं आप चाहे तो 15 दिन इंतजार भी कर सकते हैं, हो सकता है कोई आपके प्रॉपर्टी के कागज लौटा दे.
डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट लें
अगर आप किसी हाउसिंग सोसायटी मे रहते हैं तो आप रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) से अपनी प्रॉपर्टी का डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट (duplicate share certificate) ले सकते हैं. इसके लिए आपको एफआईआर की कॉपी और अखबार में छपे नोटिस की कतरन देनी होगी. इसके बाद RWA मीटिंग बुलाकर कागजातों की जांच करेगा और शिकायत सही जाने पर शेयर सर्टिफिकेट जारी करेगा.
Axis MF के 5 दमदार फंड, 5 साल में 3 गुना तक कर दी दौलत; 500 रु से शुरू कर सकते हैं SIP
कानूनी रास्ता भी कर सकते हैं इस्तेमाल
इन सबके अलावा आप स्टांप पेपर पर अंडरटेकिंग भी बनवा सकते हैं. इसमें प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी होगी. इसमें गुम हुए कागज, FIR और अखबार के नोटिस का जिक्र जरूर होना चाहिए. इस अंडरटेकिंग को रजिस्टर कराना होगा, नोटरी से पास कराना होगा और रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराना होगा.
डुप्लीकेट प्रॉपर्टी के कागजात लें
अब अपनी प्रॉपर्टी के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में डुप्लीकेट सेल डीड को अप्लाई करना होगा. इसके लिए आपको FIR की कॉपी, अखबार में दिया गया एडवर्टाइमेंट, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट और नोटरी से अटेस्टेड अंडरटेकिंग रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराना होगा. इसके लिए आपसे शुल्क लिया जाएगा और आपके नाम डुप्लीकेट सेल डीड जारी किया जाएगा.
01:35 PM IST